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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

Updated at : 04 Sep 2024 1:52 AM (IST)
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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

हुगलीजिले के आरामबाग महकमा अदालत ने दुष्कर्म का दोषी पाये जाने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

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पीड़िता को तीन लाख मुआवजा देने का भी अदालत ने दिया निर्देश

प्रतिनिधि, हुगली

जिले के आरामबाग महकमा अदालत ने दुष्कर्म का दोषी पाये जाने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. गौरतलब है कि सितंबर, 2021 में आरामबाग की एक नाबालिग ने गोघाट थाना क्षेत्र के सुंदरपुर के रहने वाले सनाउल्ला खान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

इसके बाद पुलिस ने सनाउल्ला को गिरफ्तार कर लिया था. बताया गया है कि आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार था और राजमिस्त्री के काम के बहाने से उसके घर आता-जाता था. इसी दौरान उसने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गयी. तीन साल कोर्ट में मामला चलने के बाद आरामबाग महकमा अदालत के न्यायाधीश कृषाण अग्रवाल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार का जुर्माना भी सुनाया. साथ ही पीड़िता को तीन लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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