आरजी कर कांड के खिलाफ कांग्रेस और वाममोर्चा ने भी किया प्रदर्शन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Dec 2024 10:58 PM
रजी कर कांड के दो प्रमुख संदिग्धों को जमानत मिलने के खिलाफ वाममोर्चा और कांग्रेस ने शनिवार को राज्य के कई स्थानों पर प्रदर्शन किया. साथ ही आरोप लगाया कि सीबीआइ मामले में न्याय दिलाने में नाकाम रही है. राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नीत केंद्र के बीच मिलीभगत है.
कोलकाता.
आरजी कर कांड के दो प्रमुख संदिग्धों को जमानत मिलने के खिलाफ वाममोर्चा और कांग्रेस ने शनिवार को राज्य के कई स्थानों पर प्रदर्शन किया. साथ ही आरोप लगाया कि सीबीआइ मामले में न्याय दिलाने में नाकाम रही है. राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नीत केंद्र के बीच मिलीभगत है. कांग्रेस ने दक्षिणी कोलकाता के रवींद्र सदन क्षेत्र से निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय तक जुलूस निकाला और मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में कथित रूप से नाकाम रहने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की आलोचना की. जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के झंडे थामे हुए थे और ‘हम न्याय मांगते हैं’ तथा ‘बिचार चाहिए तिलोत्तोमा’ जैसे नारे लगा रहे थे. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निजाम पैलेस में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई हो गयी. एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने करुणामयी से साल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च निकाला, जबकि कॉलेज स्ट्रीट इलाके में माकपा की छात्र शाखा एसएफआइ द्वारा एक रैली निकाली गयी.गौरतलब है कि महानगर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ महीनों पहले जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में खूब हंगामा हुआ, तो हाईकोर्ट ने जांच सीबीआइ को सौंप दी. सीबीआइ ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जो अभी भी जेल में है. आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंंसिपल डॉ संदीप घोष पर भी कई तरह के आरोप लगाये गये. उन्हें और टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया. लेकिन अब इन दोनों को ही जमानत मिल गयी है, जिसे लेकर वामदल व कांग्रेस ने सीबीआइ जांच पर ही सवाल खड़े किये हैं.
गौरतलब है कि आरजी कर मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को शुक्रवार को जमानत मिल गयी, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सीबीआइ 90 दिनों के तय समय बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पायी थी. सियालदह कोर्ट ने डॉ संदीप घोष के साथ-साथ टाला थाने के पूर्व इंचार्ज अभिजीत मंडल की जमानत भी इसी आधार पर मंजूर की है. अभिजीत मंडल पर केस की एफआइआर दर्ज करने में देर करने का आरोप है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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