ePaper

हाइकोर्ट में चिकित्सकों के संगठन ने दायर की याचिका

Updated at : 17 Dec 2024 10:54 PM (IST)
विज्ञापन
हाइकोर्ट में चिकित्सकों के संगठन ने दायर की याचिका

आरजी कर कांड को लेकर नये सिरे से विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से पुलिस के इनकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल संयुक्त चिकित्सक मंच ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार सुबह न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है.

विज्ञापन

कोलकाता.

आरजी कर कांड को लेकर नये सिरे से विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से पुलिस के इनकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल संयुक्त चिकित्सक मंच ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार सुबह न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है.

डॉक्टरों के इस संगठन ने पुलिस से 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जो 17 से 26 दिसंबर तक मध्य कोलकाता के डोरिना क्रॉसिंग पर होना था. हालांकि, कोलकाता पुलिस ने यातायात संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए इस प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद संगठन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. संगठन के एक पदाधिकारी के अनुसार, बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है. हालांकि, इससे धरना प्रदर्शन का मुख्य कार्यक्रम बाधित हुआ है.

गौरतलब है कि गत शुक्रवार को कोलकाता की विशेष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को जमानत दे दी थी. यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने के कारण लिया गया था. दोनों पर प्रारंभिक जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच को गुमराह करने का आरोप है. सीबीआइ ने अब तक इस मामले में केवल एक आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें सिविक वॉलंटियर संजय राय को मुख्य आरोपी बताया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola