जेल में कैदी की मौत शव को सुरक्षित रखने को याचिका

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही जेल में बंद एक बीमार कैदी का इलाज कराने का आदेश दिया था.

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कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही जेल में बंद एक बीमार कैदी का इलाज कराने का आदेश दिया था. आरोप है कि हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद जेल अधिकारियों की उदासीनता के कारण कैदी मौसम चटर्जी का इलाज नहीं किया गया और मंगलवार सुबह जेल में उसकी मौत हो गयी. इस घटना के बाद मृत कैदी के परिजनों ने हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में एक याचिका दायर कर जांच के लिए कैदी के शव को सुरक्षित रखने की मांग की. न्यायाधीश ने मामला दायर करने की अनुमति दे दी है और इस आवेदन पर बुधवार को अदालत में सुनवाई होगी. आरोपी मौसम चटर्जी को दक्षिणेश्वर थाना पुलिस ने एनडीपीएस के एक मामले में करीब डेढ़ महीने पहले गिरफ्तार किया था और वह जेल हिरासत में था. इस बीच, गिरफ्तार मौसम चटर्जी की शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर गत शुक्रवार को न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अदालत में एक आवेदन दायर किया गया. उच्च न्यायालय ने दमदम जेल प्राधिकारियों को उसे सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया, लेकिन मंगलवार सुबह जेल अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी. इसके बाद ही मृतक के परिजनों ने हाइकोर्ट का रुख किया.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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