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तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में होगी पार्थ की जमानत पर सुनवाई

Updated at : 26 Nov 2024 1:44 AM (IST)
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तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में होगी पार्थ की जमानत पर सुनवाई

नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित पांच आरोपियों की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीश बदल दिया गया है.

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कोलकाता. नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित पांच आरोपियों की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीश बदल दिया गया है. अब कलकत्ता हाइकोर्ट में न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की बेंच में मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान दो न्यायाधीशों के बीच फैसले को लेकर विवाद होने के कारण पार्थ चटर्जी, सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा, शांति प्रसाद सिन्हा की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गयी थी.

दो न्यायाधीश के बीच विवाद के कारण यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आ गया था. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने इस मामले को सुनवाई के लिए न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पर भेज दिया है, जिस पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.

गौरतलब है कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय ने नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में के सभी नौ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश था, लेकिन न्यायाधीश अपूर्व सिन्हा रॉय ने पार्थ चटर्जी सहित पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया. इसे लेकर ही विवाद पैदा हो गया है. हालांकि, हाइकोर्ट के आदेश पर अन्य चार आरोपी – अली इमाम (मिडिल मैन), कौशिक घोष (मिडिल मैन), सुब्रत सामंत रॉय (मिडिल मैन) व चंदन उर्फ रंजन मंडल (मिडिल मैन) को जमानत मिल चुकी है.

इन सभी आरोपियों को मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत में मौजूद रहना होगा और साथ ही जांच अधिकारी के संपर्क में रहना होगा. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने दावा किया था कि पार्थ चटर्जी सहित पांचों आरोपियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर अयोग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आरोप है. ऐसे में अगर इन आरोपियों को जमानत दी जाती है, तो जांच प्रभावित हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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