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धोखाधड़ी के मामले में मुर्शिदाबाद के कारोबारी को डेढ़ साल की सजा

मुर्शिदाबाद निवासी कारोबारी चांद मोहम्मद नूर हुसैन को एक साल छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है.

22.47 लाख रुपये मुआवजा भरने का भी दिया आदेश

संवाददाता, गिरिडीह/कोलकाता.

टीएमटी छड़ सप्लाई में धोखाधड़ी के मामले में गिरिडीह कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुर्शिदाबाद निवासी कारोबारी चांद मोहम्मद नूर हुसैन को एक साल छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने आरोपी को 22 लाख 47 हजार 970 रुपये कंपनी को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है.

यह मामला वर्ष 2022 का है, आरोपी ने गिरिडीह के लाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड से लाखों रुपये की टीएमटी छड़ की खरीदारी की थी. भुगतान के लिए उसने पांच अप्रैल 2022 को एक चेक जारी किया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया.

कंपनी द्वारा बार-बार भुगतान मांगने के बावजूद आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया. इसके बाद कंपनी के निदेशक ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, प्रिया की अदालत में परिवाद दायर किया. पूरे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनायी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि आरोपी 30 दिनों के भीतर पूरी राशि मुआवजे के रूप में जमा नहीं करता, तो उसे अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना पड़ेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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