भारत के खिलाफ ‘जिहाद’ के लिए बंगाल के मुस्लिम युवाओं की लश्कर में भर्ती करता था इदरीश, कोर्ट ने सुनायी 10 साल की सजा

Updated at : 22 Jan 2026 4:09 PM (IST)
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एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला.

भारत के खिलाफ जिहाद के लिए पाकिस्तान के इशारे पर बंगाल के मुस्लिम युवाओं की आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने के आरोपी को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है. मुस्लिम यूथ को आतंकवादी बनाने की कोशिश करने वाले इस शख्स का नाम सैयद एम इदरीश है.

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पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवाओं को भारत के खिलाफ ‘जिहाद’ के लिए तैयार करने वाले सैयद एम इदरीश को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है. इदरीश पर आरोप है कि वह मुस्लिम युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल कराता था और पाकिस्तान प्रायोजिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता था. वह भारत में लश्कर मॉड्यूल चलाता था.

स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सुनायी है सजा

कोलकाता की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उसे यह सजा सुनायी है. उस पर आरोप है कि पाकिस्तान के इशारे पर वह बंगाल में मुस्लिम युवाओं की लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करता था. उन्हें कट्टरपंथी बनाता था. बंगाल में लश्कर का मॉड्यूल चलाने वाले इस शख्स के अन्य साथियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी है.

लश्कर भर्ती मॉड्यूल केस में इदरीश को ठहराया दोषी

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कोलकाता कोलकाता की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के रहने वाले सैयद एम इदरीश को बुधवार को यह सजा सुनायी. उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लश्कर-ए-तैयबा भर्ती मॉड्यूल मामले में दोषी ठहराया गया था.

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एनआईए कोर्ट ने 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने आरोपी पर 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अप्रैल 2020 में जांच एजेंसी ने इस मामले को पश्चिम बंगाल पुलिस से अपने हाथ में लिया था. एजेंसी ने इदरीश को एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया था.

लश्कर की सदस्य तानिया परवीन को भी किया गया था गिरफ्तार

अधिकारियों ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा की एक अन्य सदस्य तानिया परवीन को पश्चिम बंगाल पुलिस ने मार्च 2020 में उत्तर 24 परगना जिले के बादुरिया से गिरफ्तार किया था. उसके पास से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ऐसी प्रचार सामग्री मिली थी, जिनमें मुस्लिम युवाओं को भारत के खिलाफ ‘जिहाद’ में शामिल होने के लिए उकसाया गया था. इसी केस में अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है.

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मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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