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आरजी कर में थ्रेट कल्चर के आरोपों पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Updated at : 06 Dec 2024 10:34 PM (IST)
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आरजी कर में थ्रेट कल्चर के आरोपों पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

पूछा- विगत दो वर्ष में मेडिकल कॉलेज में थ्रेट कल्चर की कितनी शिकायतें दर्ज हुईं और उस पर क्या कार्रवाई की गयी

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पूछा- विगत दो वर्ष में मेडिकल कॉलेज में थ्रेट कल्चर की कितनी शिकायतें दर्ज हुईं और उस पर क्या कार्रवाई की गयी 16 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में थ्रेट कल्चर के आरोपों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अस्पताल अधिकारियों से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विगत पिछले दो साल में थ्रेट कल्चर की कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इनमें से कितनी शिकायतें पुलिस के पास भेजी गयीं, इन जानकारियों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें. साथ ही अस्पताल प्रबंधन को शिकायत के मद्देनजर की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज भी पेश करने होंगे. गौरतलब रहे कि आरजी कर अस्पताल में जूनियर महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना सामने आने के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने थ्रेट कल्चर को लेकर कई शिकायतें कीं. इसमें डॉ विरुपाक्ष विश्वास नामक डॉक्टर का नाम सामने आया था. इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की कोलकाता शाखा ने आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया था. हालांकि, हाल ही में आरोपी डॉक्टर को आइएमए ने क्लीन चिट भी दे दी.विरुपाक्ष को निलंबित करने के कलकत्ता शाखा द्वारा लिए गये निर्णय को अवैध घोषित किया गया है. इसके बाद आरजी कर अस्पताल की कॉलेज काउंसिल ने पिछले सितंबर में डॉक्टरों समेत 51 लोगों को निलंबित करने का फैसला किया. इनमें हाउस स्टाफ, जूनियर डॉक्टर भी शामिल हैं. उन 51 लोगों पर अस्पताल में धमकी संस्कृति चलाने और दहशत का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया गया था. सभी 51 छात्रों ने उन्हें निलंबित करने के कॉलेज काउंसिल के फैसले को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाइकोर्ट ने 22 अक्टूबर को कॉलेज काउंसिल के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा कि आरजी कर मामले से पहले भी धमकी संस्कृति के आरोप लगे थे. क्या तब कोई कार्रवाई हुई? या फिर आरजी कर अस्पताल में हुई घटना के बाद उत्पन्न स्थितियों में 51 लोगों पर कार्रवाई हुई? कोर्ट ने अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ताकि पता चल सके कि पिछले दो साल में ऐसी कितनी शिकायतें की गयीं और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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