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हाइकोर्ट ने अराबुल की गतिविधियों को नियंत्रित करने का दिया आदेश

Updated at : 29 Nov 2024 10:23 PM (IST)
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हाइकोर्ट ने अराबुल की गतिविधियों को नियंत्रित करने का दिया आदेश

तृणमूल नेता पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप

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तृणमूल नेता पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम की गतिविधियों को नियंत्रित करने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने अराबुल को सशर्त जमानत दी थी. आरोप है कि अराबुल ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष अराबुल पुलिस की निगरानी में पंचायत समिति कार्यालय में प्रवेश कर पायेंगे. हाइकोर्ट ने उन्हें सप्ताह में दो दिन (सोमवार और गुरुवार) को समिति कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी है. खंडपीठ ने शुक्रवार को अराबुल इसलाम मामले में नया आदेश दिया. शुक्रवार को राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत में कहा कि अराबुल इस्लाम ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. इतना ही नहीं गवाहों को भी धमकाया गया है. इसे लेकर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है. हाइकोर्ट ने अराबुल इसलाम पर विजयगंज बाजार क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगायी थी, लेकिन वह आदेश का उल्लंघन करते हुए वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं. महाधिवक्ता की शिकायतों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने अराबुल इसलाम की गतिविधियों को नियंत्रित करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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