इडी ने की अनुब्रत की 25.86 करोड़ की बैंक जमा राशि कुर्क

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मवेशी तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की लगभग 26 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि कुर्क की गयी है.

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मवेशी तस्करी मामला

संवाददाता, कोलकाता

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की दिल्ली स्थित मुख्यालय ने शुक्रवार को कहा कि मवेशी तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की लगभग 26 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि कुर्क की गयी है. कुर्क की गयीं संपत्तियों में अनुब्रत मंडल, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी संबद्ध फर्मों, कंपनियों और कुछ बेनामी नाम पर संचालित 36 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें कुल 25.86 करोड़ रुपये जमा राशि शेष बची हुई है. इस मामले में इडी ने अब तक कुल 51.13 करोड़ रुपये की संपत्ति व बैंक राशि कुर्क की है. बताया जा रहा है कि अनुब्रत मंडल को अदालत से मिली जमानत के बाद इडी ने इस मामले में अभियान और तेज कर दिया है. यह दूसरी बार है, जब अनुब्रत मंडल से जुड़ी संपत्ति को कुर्क किया गया है. इडी ने मंडल को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था और पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी. इस कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता से तत्काल संपर्क नहीं हो सका.

इडी ने कहा : पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के गठजोड़ को संरक्षण प्रदान करने से अनुब्रत मंडल को 48.06 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय प्राप्त हुई. इडी के अनुसार : वह अपराध के समय तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के अध्यक्ष थे और बीरभूम और आसपास के जिलों के स्थानीय प्रशासन पर उनका काफी प्रभाव था.

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