चालक को चाकू मार लूटपाट करने वाले को नौ वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 24 Dec 2024 11:17 PM
इसके साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी आदेश दिया.
कोलकाता. उल्टाडांगा थाना क्षेत्र में लॉरी चालक कल्याण यादव के पेट में चाकू मार कर उससे लूटपाट करने के मामले में सियालदह कोर्ट के सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सजा की घोषणा करते हुए मुमताज हुसैन नामक दोषी करार दिये गये शख्स को नौ साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी आदेश दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी. घटना 27 अगस्त 2017 की देर रात उल्टाडांगा थाना क्षेत्र में हुई थी. अदालत में सरकारी वकील वरुण दत्त ने बताया कि कल्याण यादव नामक लॉरी चालक उस रात करीब 2.30 बजे खिदिरपुर से लॉरी लेकर इलाके में आया था. उसने उल्टाडांगा में खाल के किनारे लॉरी रोकी और पते की तलाश में निकल पड़ा. उस समय मुमताज हुसैन ने लॉरी ड्राइवर को गलत दिशा में ले जाकर उस पर चाकू से हमला कर उसकी नकदी रुपये और गाड़ी के दस्तावेज लूट लेकर भाग गया था. उल्टाडांगा थाने की पेट्रोलिंग टीम ने कल्याण यादव को लहूलुहान हालत में देखा. उसे आरजी कर अस्पताल ले जाया गया. इधर, पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद मुमताज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में कुल 11 गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराये. सोमवार को सियालदह कोर्ट ने मुमताज हुसैन को इस मामले में दोषी पाया और मंगलवार को उसे नौ वर्ष की सजा सुनायी गयी.
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