शुभेंदु की रैली को उच्च न्यायालय की मिली सशर्त अनुमति

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कलकत्ता हाइकोर्ट ने हल्दिया न्यू मार्केट क्षेत्र में भाजपा के जुलूस को अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी अब हल्दिया में जुलूस और सभाएं कर सकेंगे.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने हल्दिया न्यू मार्केट क्षेत्र में भाजपा के जुलूस को अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी अब हल्दिया में जुलूस और सभाएं कर सकेंगे. हालांकि, हाइकोर्ट ने कई शर्तें भी लगायी हैं. यह जुलूस खुदीराम चौक से शुरू होकर दुर्गाचक न्यू मार्केट पर समाप्त होगा. न्यायाधीश ने कहा है कि जुलूस और सड़क जाम दोपहर एक बजे से शाम 4:30 बजे के बीच समाप्त होना चाहिए. माइक्रोफोन का उपयोग ध्वनि नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि 10 मार्च को विधायक तापसी मंडल भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गयीं. इसी बीच, विपक्षी नेता ने 22 मार्च को हल्दिया में एक मार्च और रोड शो की योजना बनायी है. लेकिन पुलिस इसकी अनुमति नहीं दे रही थी.इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी शनिवार को हल्दिया में जुलूस निकाल सकेंगे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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