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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार

Updated at : 06 Dec 2024 1:09 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार

नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी बर्दवान जिले के गौरंगडीह बाजार आसनसोल निवासी रवि साव को दोषी करार दिया है.

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सजा पर फैसला आज

ड्यूटी से घर लौटने के लिए पति का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी ने दिया था कुप्रस्ताव

प्रतिनिधि, आसनसोल/धनबाद

नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी बर्दवान जिले के गौरंगडीह बाजार आसनसोल निवासी रवि साव को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना धनबाद में 25 सितंबर 2023 को दर्ज की गयी थी, प्राथमिक के मुताबिक वर्ष 2019 में पीड़िता की मुलाकात आरोपी, जो पीड़ित के दूर का रिश्तेदार लगता है, से एक शादी समारोह में हुई थी. इसके बाद दोनों में प्यार हो गया. प्राथमिकी में आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया, उसका फोटो वीडियो बना लिया. 11 मई 2023 को पीड़िता की शादी हो गयी. वह अपनी ससुराल धनबाद में रहने लगी. वहां एक मॉल में वह काम करती थी.आरोपी यहां भी उसका पीछा करता था. एक दिन पीड़िता अपनी ड्यूटी से घर जाने के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी रवि पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाने की बात कही. जब पीड़िता इनकार कर दिया, इसके बाद आरोपी उसका वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. 23 सितंबर 2023 को फोटो वीडियो वायरल कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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