कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की शुभेंदु अधिकारी की अवमानना याचिका, कहा- लोगों को शांति से रहने दें

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शुभेंदु अधिकारी और कलकत्ता हाईकोर्ट.

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अब लोगों को शांति से रहने दिया जाये. जानें क्या है पूरा मामला और सरकारी वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील.

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टीएमसी शासनकाल में विधानसभा के भीतर केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश पर रोक और स्पीकर के फैसले के खिलाफ दायर की गयी याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. जस्टिस अमृता सिन्हा ने मामला को आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा- लोगों को शांति से रहने दें. राज्य सरकार के वकील की ओर से नियम (Rule) जारी करने की प्रार्थना को भी अदालत ने खारिज कर दिया.

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स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे शुभेंदु

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शासनकाल के दौरान जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, तब उनके और अन्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों के साथ केंद्रीय बलों के जवान सुरक्षा में तैनात रहते थे. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) बिमान बनर्जी ने एक आदेश जारी कर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए केंद्रीय बलों के सशस्त्र जवानों के विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी थी.

शुभेंदु ने स्पीकर पर लगाये थे भेदभाव के आरोप

शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षाकर्मियों को रोका जा रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायकों और मंत्रियों को राज्य पुलिस की सुरक्षा के साथ विधानसभा में आने की छूट दी जा रही है. शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

ये भी पढ़ें: शुभेंदु अधिकारी सरकार के ‘गुंडा रोधी कानून’ को चुनौती, कलकत्ता हाईकोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में सोमवार (27 जुलाई) को आखिरी सुनवाई हुई. इस पुराने मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति बदलने के बाद अब वह इस याचिका को और आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं. मामले को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा- लोगों को शांति से रहने दें (Let people live in peace).

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