तृणमूल कर्मी की हत्या का मामला : भाजपा कार्यकर्ताओं को हाइकोर्ट से मिली राहत

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पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में पिछले दिनों एक तृणमूलकर्मी विष्णुपद मंडल की हत्या मामले की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए मामले के 30 आरोपियों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.

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हाइकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर लगायी रोक

आरोपियों ने सीबीआइ जांच की मांग करते हुए दायर की है याचिका

संवाददाता, कोलकाता

पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में पिछले दिनों एक तृणमूलकर्मी विष्णुपद मंडल की हत्या मामले की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए मामले के 30 आरोपियों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इन 30 आरोपियों में अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता हैं. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि 21 जनवरी तक मामले के 24 आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पायेगी. हालांकि, हाइकोर्ट ने मौखिक रूप से यह आदेश दिया. इस पर राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि अदालत के मौखिक आदेश का राज्य सरकार पूरा सम्मान करेगी. हालांकि, हाइकोर्ट ने बाकी छह आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी.

गौरतलब है कि आठ दिसंबर को पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में गुरुपद मंडल के घर पर हमला हुआ था. शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि उस हमले में गुरुपद मंडल के रिश्तेदार विष्णुपद मंडल की मौत हो गयी थी. इस घटना को लेकर नंदीग्राम थाने में दो एफआइआर दर्ज की गयीं, जिसे लेकर भाजपा नेता अभिजीत माइती ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही घटना में दो एफआइआर कैसे दर्ज की गयी, यह कानून के खिलाफ है. अभिजीत माइती के वकीलों का दावा है कि पहली शिकायत में चार लोगों के नाम थे. लेकिन बाद में तृणमूल कांग्रेस की ओर से राजनीति शुरू हो गयी. इसके बाद मामले में और 26 लोगों के नाम जोड़ दिये गये. इस पर सवाल उठाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाइकोर्ट का रूख किया है.

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