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पेट में चाकू मारकर लूटपाट करने का आरोपी दोषी करार

Updated at : 24 Dec 2024 1:02 AM (IST)
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पेट में चाकू मारकर लूटपाट करने का आरोपी दोषी करार

पता समझ में नहीं आने पर उल्टाडांगा में खाल के किनारे लॉरी रोकी और पते की तलाश में निकल पड़ा.

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सियालदह कोर्ट में आज सुनायी जायेगी सजा कोलकाता. उल्टाडांगा थाना क्षेत्र में एक लॉरी चालक के पेट में चाकू मारकर उससे लूटपाट करने के मामले में सियालदह कोर्ट के सत्र न्यायालय ने मुमताज हुसैन नाम के शख्स को दोषी पाया है. घटना 27 अगस्त 2017 की देर रात उल्टाडांगा थाना क्षेत्र में हुई थी. अदालत में सरकारी वकील वरुण दत्त ने बताया कि कल्याण यादव नाम का लॉरी चालक उस रात करीब 2.30 बजे खिदिरपुर से लकड़ी लदी लॉरी लेकर इलाके में आया था. पता समझ में नहीं आने पर उल्टाडांगा में खाल के किनारे लॉरी रोकी और पते की तलाश में निकल पड़ा. उस समय मुमताज हुसैन नामक आरोपी ने लॉरी ड्राइवर को गलत दिशा में ले जाकर लॉरी ड्राइवर के पेट पर चाकू से वार किया और उससे नकदी रुपये और गाड़ी के दस्तावेज लूट लिये. इस घटना के बाद उल्टाडांगा थाने की पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने लॉरी चालक कल्याण यादव को लहूलुहान हालत में देखा, जिसके बाद उसे आरजी कर अस्पताल ले जाया गया. इधर, मामले की जांच के बाद पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद मुमताज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में अदालत में कुल 11 गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराया, जिसके बाद सोमवार को सियालदह कोर्ट ने मुमताज हुसैन को इस मामले में दोषी पाया था. मंगलवार को सजा का ऐलान किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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