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बकाया इंट्री टैक्स व मनोरंजन टैक्स कर भुगतान पर राहत

2016 के दौरान राज्य सरकार ने 204 करोड़ मनोरंजन व लक्चरी कर उगाहा कोलकाता : बकाया इंट्री टैक्स व मनोरंजन टैक्स के मामले के निबटारे के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया. इसमें 30 जून तक बकाये का भुगतान करने पर कोई भी ब्याज या मुआवजा नहीं लिया जायेगा. बुधवार को विधानसभा में ‍विधेयक […]

2016 के दौरान राज्य सरकार ने 204 करोड़ मनोरंजन व लक्चरी कर उगाहा
कोलकाता : बकाया इंट्री टैक्स व मनोरंजन टैक्स के मामले के निबटारे के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया. इसमें 30 जून तक बकाये का भुगतान करने पर कोई भी ब्याज या मुआवजा नहीं लिया जायेगा.
बुधवार को विधानसभा में ‍विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि 2016 के दौरान राज्य सरकार ने 204 करोड़ मनोरंजन व लक्चरी कर उगाहा है. कर भुगतान नहीं करने के 98 मामले लंबित है. इसी तरह से राज्य सरकार ने इंट्री टैक्स शुरू किया था, लेकिन इसके खिलाफ अदालत में मामला किया गया था. सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय बेंच ने इंट्री टैक्स को वैध करार दिया है.
उन्होंने कहा कि 60 हजार कंपनियों द्वारा इंट्री टैक्स भुगतान के मामले लंबित हैं. इनमें से कइयों ने अपेक्षाकृत कम तथा कुछ न टैक्स अदा नहीं की है. यदि 30 जून तक बकाये राशि का भुगतान करने पर कोई ब्याज तथा कोई मुआवजा नहीं लिया जायेगा तथा मामले को बंद कर दिया जायेगा. इससे न केवल प्रशासनिक खर्च खटेगी व राज्य को राजस्व की अदायगी भी होगी.

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