24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हाइकोर्ट से ओटीएल कैब की गुहार

कोलकाता. महानगर में कैब सेवा शुरू करने के लिए ओरिएंटेशन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड (ओटीएल कैब) ने परिवहन विभाग में आवेदन किया था. नियम के अनुसार, इसकी अनुमति सात दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए, लेकिन आवेदन करने के सात महीने बाद भी परिवहन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी है. परिवहन विभाग से […]

कोलकाता. महानगर में कैब सेवा शुरू करने के लिए ओरिएंटेशन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड (ओटीएल कैब) ने परिवहन विभाग में आवेदन किया था. नियम के अनुसार, इसकी अनुमति सात दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए, लेकिन आवेदन करने के सात महीने बाद भी परिवहन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी है. परिवहन विभाग से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के कारण अब ओटीएल कैब ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

यह जानकारी शुक्रवार को ओटीएल कैब के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अधृक राय ने महानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि कंपनी ने अगस्त 2016 से ही यहां कैब सेवा शुरू करने की योजना बनायी थी और इसकी घोषणा करते समय कहा गया था कि कंपनी द्वारा यात्रियों से किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जायेगा. इससे बाजार में मौजूद अन्य कैब सेवा कंपनियों की अपेक्षा ओटीएल कैब से यात्रा करना बहुत सस्ता होगा. उन्होंने बताया कि कंपनी के वर्तमान समय में 500 कैब मौजूद हैं.

अगर राज्य सरकार आज अनुमति देती है, तो कल से ये वाहन रास्ते पर होंगे और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री से भी बात की थी और उन्होंने भी अनुमति देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि महानगर में इस प्रकार की सेवा प्रदान करने से पहले आवेदन की समीक्षा निजी एजेंसी बीयूआइडीएल के पास है. एजेंसी ने भी कंपनी के आवेदन को सही ठहराते हुए परिवहन विभाग को सौंप दिया है. उसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में होगी और उनको पूरा विश्वास है कि हाइकोर्ट से उनको न्याय मिलेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें