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पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को किया तलब
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम मेदिनीपुर की पुलिस अधीक्षक और सबंग के थाना प्रभारी को आगामी 10 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने उन्हें हाजिर होना होगा. उल्लेखनीय है कि पश्चिम मेदिनीपुर के बोलपाई ग्राम पंचायत के प्रधान को सड़क निर्माण के […]
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम मेदिनीपुर की पुलिस अधीक्षक और सबंग के थाना प्रभारी को आगामी 10 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने उन्हें हाजिर होना होगा. उल्लेखनीय है कि पश्चिम मेदिनीपुर के बोलपाई ग्राम पंचायत के प्रधान को सड़क निर्माण के लिए गत 16 जून को 996 पेड़ों को काटने की अनुमति मिली थी. आरोप है कि ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त 1105 पेड़ों को काट दिया. एक ग्रामीण ने डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) के पास इस बाबत शिकायत दर्ज करायी और कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की.
शिकायत मिलने पर डीएफओ ने जांच शुरू की. रेंजर द्वारा की गयी जांच और इस संबंध में फाइल रिपोर्ट में कहा गया कि लगाये गये आरोप सही है. लिहाजा ग्राम पंचायत के प्रधान पर छह लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. हालांकि इस बाबत कोई भी कदम नहीं उठाया गया. सबंग थाने में रेंजर की ओर से शिकायत दर्ज करायी गयी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त शिकायत को एफआइआर के तौर पर लिया गया या नहीं. लिहाजा कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम मेदिनीपुर की पुलिस अधीक्षक और सबंग थाने के प्रभारी को आगामी 10 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है.
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