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मदन मित्रा को कागजात नहीं सौंप सकी सीबीआइ

कोलकाता. पूर्व परिवहन व खेल मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जमानत खारिज करने का आवेदन दिया था. इसकी कॉपी मदन मित्रा को देने के लिए सीबीआइ अधिकारी उस होटल में मंगलवार शाम को गये थे जहां मदन मित्रा ठहरे हुए हैं. सीबीआइ सूत्रों का […]

कोलकाता. पूर्व परिवहन व खेल मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जमानत खारिज करने का आवेदन दिया था. इसकी कॉपी मदन मित्रा को देने के लिए सीबीआइ अधिकारी उस होटल में मंगलवार शाम को गये थे जहां मदन मित्रा ठहरे हुए हैं. सीबीआइ सूत्रों का कहना है कि होटल के बाहर मौजूद लोगों ने तबीयत खराब होने का कारण बताकर मदन मित्रा से मिलने नहीं दिया. इस कारण वे अदालती कागजात पूर्व विधायक को नहीं सौंप सके.
मैं प्रभावशाली नहीं अभावशाली हूं : मदन
जमानत पर रिहा होने के बाद पूजा करने पहुंचे पूर्व मंत्री मदन मित्रा
कोलकाता. जहां एक ओर सीबीआइ ने राज्य के पूर्व मंत्री मदन मित्रा के प्रभावशाली तमगा को सामने रख कर हाइकोर्ट में उनकी जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को जमानत पर रिहा होने के बाद मदन मित्रा ने पूजा-अर्चना करने के लिए भगवान हनुमान के मंदिर पहुंचे. पूजा करने के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि वह प्रभावशाली नहीं, बल्कि अभावशाली हैं. इसलिए एक अभावशाली के रूप में वह प्रभावशाली अर्थात भगवान हनुमान के शरण में आये हैं. इसके बाद उन्होंने वहां स्थित राधा-कृष्ण के मंदिर में भी पूजा की. उन्होंने कहा कि वह एक अत्यंत साधारण व्यक्ति हैं. वह गरीबों से भी गरीब इनसान हैं. उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और कहा कि भगवान मुझे माफ कर दो और मुझे इस असहनीय अवस्था से मुक्ति दिलाओ.
मदन की जमानत खारिज करने के लिए याचिका
कोलकाता. सीबीआइ की ओर से मदन मित्रा की जमानत को खारिज करने के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. मदन मित्रा के प्रभावशाली होने की बात को सामने रखते हुए यह आवेदन किया गया है. साथ ही अलीपुर अदालत द्वारा जमानत दिये जाने को अवैध करार देते हुए जमानत को खारिज करने की मांग की गयी है. नौ सितंबर को अलीपुर जिला अदालत ने मदन मित्रा को सशर्त जमानत दी थी. निचली अदालत के फैसले को खारिज करने के लिए सीबीअआइ ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. सीबीआइ ने अपने 25 पन्नों की याचिका में मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया है. हाइकोर्ट में मामले की बुधवार को सुनवाई हो सकती है.

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