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न्यायाधीश कर्णन का निर्देश था अवैध : हाइकोर्ट
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पोस्ता के विवेकानंद फ्लाइओवर के ढहने के मामले में गिरफ्तार किये गये आइवीआरसीएल के अधिकारियों की जमानत मंजूर करने के न्यायाधीश सीएस कर्णन के निर्देश को अवैध करार दिया है. उल्लेखनीय है कि 20 मई को कलकत्ता हाइकोर्ट में न्यायाधीश असीम कुमार रॉय और न्यायाधीश सीएस […]
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पोस्ता के विवेकानंद फ्लाइओवर के ढहने के मामले में गिरफ्तार किये गये आइवीआरसीएल के अधिकारियों की जमानत मंजूर करने के न्यायाधीश सीएस कर्णन के निर्देश को अवैध करार दिया है. उल्लेखनीय है कि 20 मई को कलकत्ता हाइकोर्ट में न्यायाधीश असीम कुमार रॉय और न्यायाधीश सीएस कर्णन की बेंच ने इस मामले में अधिकारियों की जमानत को खारिज कर दिया था. आदेश को सर्वर में भी अपलोड कर दिया गया था.
अचानक सात जुलाई को न्यायाधीश सीएस कर्णन ने आइवीआरसीएल के अधिकारियों को जमानत दे दी. बुधवार को तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि एक बार ऑर्डर पर यदि साइन हो जाता है, तो किसी भी जज के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उस आदेश को काट कर बदल दे. न्यायाधीश कर्णन का निर्देश अवैध था. इसलिए उनका निर्देश खारिज होता है. तीन सदस्यीय बेंच में न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस, न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश आरके बाग शामिल हैं.
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