गरिया के संलाप होम में रखा गयामाता-पिता से नहीं मिलने देने का आरोप कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के मगराहाट इलाके से लापता किशोरी टुकटुकी मंडल की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे मंगलवार को डायमंड हार्बर महकमा अदालत में पेश किया गया. जहां न्यायाधीश मनोदीप दासगुप्ता ने उसे 45 दिनों तक रिमांड होम में रखने का आदेश जारी किया. उल्लेखनीय है कि मई महीने से लापता किशोरी टुकटुकी मंडल ने भादवि की धारा 164 के तहत जिलाशासक के समक्ष अपना गोपनीय बयान दर्ज किया. सरकारी वकील सुदीप चक्रवर्ती के अनुसार लापता किशोरी ने अदालत को दिये बयान में अपने माता-पिता पर उसके साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है. अपने परिवार वालों के अत्याचार से पीडि़त होकर वह घर से भाग गयी थी. उसे गरिया के संलाप होम में रखा गया है. वहीं टुकटुकी के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें उनकी बच्ची से मिलने नहीं दे रही है. रहस्यमय ढंग से लापता किशोरी के अचानक सुर्खियों में रहने के बाद पुलिस के पास लौटने पर कई सवाल उठ खडे़ हुए हैं. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वह अपने घर से भाग कर कहां गयी थी!
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टुकटुकी को 45 दिनों तक रिमांड होम में रखने का आदेश
गरिया के संलाप होम में रखा गयामाता-पिता से नहीं मिलने देने का आरोप कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के मगराहाट इलाके से लापता किशोरी टुकटुकी मंडल की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे मंगलवार को डायमंड हार्बर महकमा अदालत में पेश किया गया. जहां न्यायाधीश मनोदीप दासगुप्ता ने उसे 45 दिनों तक रिमांड होम में रखने […]
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