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सजायाफ्ता कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ाना चाहती है सरकार

-कानून में जल्द होगा संशोधनकोलकाता. सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल पर रिहाई देने की अवधि को राज्य सरकार ने और बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार नयी विधि (रूल फ्रेम) लागू करने जा रही है. 1992 के कानून के अनुसार, राज्य के विभिन्न जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को 30 दिनों तक पैरोल […]

-कानून में जल्द होगा संशोधनकोलकाता. सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल पर रिहाई देने की अवधि को राज्य सरकार ने और बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार नयी विधि (रूल फ्रेम) लागू करने जा रही है. 1992 के कानून के अनुसार, राज्य के विभिन्न जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को 30 दिनों तक पैरोल पर छुट्टी दी जाती है, राज्य सरकार इस अवधि को और बढ़ाना चाहती है. ऐसी ही जानकारी राज्य के जेल मंत्री हैदर अजीज सफवी ने दी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में बहुत जल्द राज्य सरकार द्वारा संशोधनी विधेयक पेश किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य के नियम के अनुसार कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाता है. वर्ष 2014 में 1808 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, इसमें से तीन लोग पैरोल की सीमा खत्म होने के बाद फरार हो गये थे. इन तीनों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. राज्य के लगभग 58 जेल में 1235 विदेशी नागरिक कैदी हैं, उनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नाइजेरिया, यूक्रेन सहित अन्य देश के नागरिक शामिल हैं. हालांकि बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है.

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