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हत्या मामले में चार को उम्र कैद

सात को सात साल कैद की सजाकल्याणी/कृष्णानगर. कृष्णानगर के अतिरिक्त जिला व सेशन जज (फास्ट ट्रैक) असीम कुमार दास ने हत्या मामले में चार लोगों को उम्र कैद और सात को सात साल की कैद की सजा सुनायी. घटना के विषय में सरकारी वकील आजादी संग्राम बसु ने बताया कि नौ नवंबर 2005 को कालीगंज […]

सात को सात साल कैद की सजाकल्याणी/कृष्णानगर. कृष्णानगर के अतिरिक्त जिला व सेशन जज (फास्ट ट्रैक) असीम कुमार दास ने हत्या मामले में चार लोगों को उम्र कैद और सात को सात साल की कैद की सजा सुनायी. घटना के विषय में सरकारी वकील आजादी संग्राम बसु ने बताया कि नौ नवंबर 2005 को कालीगंज थाना के डिंगेल गांव में हफिजुद्दीन मंडल अपने बेटे-बेटी के साथ खेत में काम कर रहे थे, तभी उसका पड़ोसी तायेब शेख कुछ लोगों के साथ खेत में पहुंचा और हमला कर दिया, जिसके कारण हाफिजुद्दीन मंडल, उसके तीन बेटे लाल चांद, साबुदुल्ला व बुभान व बेटी बाचन बीबी घायल हो गये. सभी को शक्तिनगर अस्पताल भेजा गया, जहां लाल चांद की मौत हो गयी थी. 13 लोगों पर मुकदमा चला. वहीं 21 लोगों की गवाही के बाद दो बेकसूर रिहा हो गये. चार को उम्र कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा. वहीं बाकी सात को सात-सात साल की कैद व दो हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी.

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