कोलकाता : जाली बर्थ सर्टिफिकेट की बाढ़ को रोकने के लिए कोलकाता नगर निगम शहर के तीन अदालतों को पत्र लिखने जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के मेयर परिषद सदस्य अतीन घोष ने बताया कि अदालत द्वारा जारी किये गये एफिडेविट के आधार पर भी बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.
पर, जांच में यह बात सामने आयी है कि जाली एफिडेविट के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किये जा रहे हैं. जाली एफिडेविट रोकने के लिए हमलोग सियालदह कोर्ट, बैंकशाल कोर्ट एवं अलीपुर कोर्ट को पत्र लिखने जा रहे हैं, जिसके द्वारा अदालत से जाली एफिडेविट पर रोक लगाने का आवेदन किया जायेगा.
श्री घोष ने कहा कि जिस तरह निगम में दलाल चक्कर लगाते हैं, उसी तरह अदालतों में भी काफी दलाल हैं, जो पैसे लेकर लोगों को जाली एफिडेविट दे देते हैं. इसे रोकना होगा. इसके साथ ही श्री घोष ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जाली एफिडेविट के आधार पर अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी उसे जारी करनेवाले अधिकारी की होगी. इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अधिकारियों को एफिडेविट की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए.