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हत्या के दोषी पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

Updated at : 27 Jul 2019 1:22 AM (IST)
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हत्या के दोषी पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

2 मई, 2017 को बारासात के हृदयपुर की घटना पत्नी और प्रेमी ने साजिश के तहत हत्या कर दी थी कोलकाता : पति की हत्या के अपराध में एक महिला और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे. दोषियों […]

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2 मई, 2017 को बारासात के हृदयपुर की घटना

पत्नी और प्रेमी ने साजिश के तहत हत्या कर दी थी
कोलकाता : पति की हत्या के अपराध में एक महिला और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे. दोषियों के नाम मनुआ मजुमदार और अजीत राय हैं. शुक्रवार को बारासात के चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों को यह सजा सुनायी. गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था.
2 मई, 2017 को बारासात के हृदयपुर इलाके में अनुपम सिंह का शव संदिग्ध अवस्था में उसके कमरे से बरामद हुआ था. बाद में उसके पिता ने बारासात थाने में उसकी पत्नी मनुआ मजूमदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी मनुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
जांच अधिकारियों द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसके प्रेमी अजीत राय का नाम सामने आया था. उसके बाद पुलिस ने अजीत को बैठा कर दोनों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की थी, जिसमें दोनों ने मिल कर अनुपम की हत्या करने की बात स्वीकार की थी. उस समय से बारासात कोर्ट में मामला चल रहा था.
पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण मनुआ ने अपने प्रेमी अजीत राय के साथ मिल कर पति अनुपम सिंह की हत्या की है. 23 महीनों तक चले इस मामले में कुल 31 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक विभाग की रिपोर्ट को प्रमाण मानते हुए गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया गया था.
वहीं, अनुपम के परिजन कोर्ट के फैसले पर खुश नहीं दिखे. उनका कहना है कि जिस प्रकार से अनुपम की हत्या की गयी. दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए. आरोप है कि वे हाइकोर्ट में अपील कर खुद को बचा सकते हैं.
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