राष्ट्रीय राज्यमार्ग की स्थिति पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
Updated at : 29 Jun 2019 1:36 AM (IST)
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34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति को लेकर दायर की गयी थी जनहित याचिका शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया आदेश कोलकाता : मालदा बाइपास सहित कुछ जगहों पर 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अभी-भी क्यों रुका हुआ है, इसकी जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी है. अदालत ने राज्य व केंद्र सरकार […]
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34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति को लेकर दायर की गयी थी जनहित याचिका
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया आदेश
कोलकाता : मालदा बाइपास सहित कुछ जगहों पर 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अभी-भी क्यों रुका हुआ है, इसकी जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी है. अदालत ने राज्य व केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि अगले शुक्रवार तक दोनों पक्ष अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें. शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश विश्वनाथ समादार और न्यायमूर्ति अरिंदम मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किया.
34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब अवस्था और निर्माण कार्य को लेकर राज्य सरकार के नोडल अधिकारी अनिंदो लाहिड़ी ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति विश्वनाथ समादार की आदालत में विस्तृत रिपोर्ट पेश की. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के निर्माण कार्य की पूरी जानकारी व तथ्य पेश किये. उन्होंने बताया कि फरक्का बाइपास के पास कार्य पुरा हो चुका है जबकि मालदा बाइपास के पास अभी-भी कार्य लंबित है. इसके साथ ही जलपाईगुड़ी, बागडोगरा सड़क की स्थिति बेहाल है.
हालांकि सरकारी वकील अमितेष बंद्योपाध्याय ने मालदा बाइपास का निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं होने के कारण अदालत को स्पष्ट कुछ नहीं बता पाये. उन्होंने इसके लिए अदालत से समय मांगा. हालांकि इस दौरान केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौशिक चंद्र ने बताया कि मालदा बाइपास के पास कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, इस कारण से निर्माण कार्य बाधित हो रहा है. उधर अदालत को नोडल अधिकारी ने बताया कि बारासात से अामडांगा होकर कृष्णनगर जाने वाले रास्ते का मरम्मत कार्य राज्य सरकार खुद अपनी देखरेख में करना चाहती है.
उक्त मामला करने वाले वकील कल्याण चक्रवर्ती ने राज्य सरकार द्वारा उक्त सड़क के मरम्मत कार्य करने की इच्छा का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार यह काम राज्य सरकार नहीं कर सकती. ऐसा करना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम का उल्लंघन होगा. उन्होंने अदालत को बताया कि उक्त सड़क का कार्य मई महीने तक पूरा करना था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ. गौरतलब है कि राष्ट्रीय संख्या 34 की खराब स्थिति को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी जिस पर उच्च न्यायलय में शुक्रवार को सुनवाई हुई.
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