कोलकाता : शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, हाइकोर्ट ने एसएससी से मांगा जवाब
Updated at : 15 Feb 2019 4:18 AM (IST)
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कोलकाता : शिक्षक नियुक्ति के लिए एसएलएसी परीक्षा के फाइनल पैनल में नाम रहने के बावजूद काउंसीलिंग के समय शिक्षिका का नाम तालिका में नहीं था. यह कैसे हुआ. इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने एसएससी से जवाब मांगा है. गुरुवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने राज्य सरकार से […]
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कोलकाता : शिक्षक नियुक्ति के लिए एसएलएसी परीक्षा के फाइनल पैनल में नाम रहने के बावजूद काउंसीलिंग के समय शिक्षिका का नाम तालिका में नहीं था. यह कैसे हुआ. इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने एसएससी से जवाब मांगा है. गुरुवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि पैनल को अमान्य कर कैसे काउंसीलिंग हो सकती है.
पैनल में नाम रहने के बावजूद को-एड स्कूल व गर्ल्स स्कूल दोनों क्षेत्रों में तालिका में नाम क्यों नहीं है. हाइकोर्ट की न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने पांच मार्च तक एसएससी को इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अमृता ठाकुर के वकील आशीष चौधरी ने बताया कि नौकरी के उम्मीदवार का को-एड व गर्ल्स स्कूल, दोनों ही प्रकार के स्कूलों में नियुक्ति की तालिका में नाम शामिल किया जाता है.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि परीक्षा में जिन उम्मीदवारों का नाम उससे कम था और फाइनल पैनल में भी जिनका नाम काफी नीचे था, उनको काउंसीलिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन अमृता ठाकुर का नाम तालिका से हटा दिया गया है.
अमृता ठाकुर ने आरोप लगाया कि उम्मीदवार को साधारण स्कूल व बालिका विद्यालय, किसी भी स्कूल में उसका नाम नहीं है.वहीं, सुनवाई के दौरान एसएससी के वकील सुतनु पात्र ने दावा कि लिखित परीक्षा में प्राप्त नंबर के आधार पर ही तालिका तैयार की गयी है और यहां इस उम्मीदवार ने कम नंबर पाया है, लेकिन वह इस संबंध में हाइकोर्ट में कोई आंकड़ा पेश नहीं कर पाये. हाइकोर्ट ने पांच मार्च तक एसएससी को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.
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