कोलकाता : दिवाला कानून के तहत 212 कंपनियाें का होगा परिसमापन
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
कोलकाता : नये दिवाला कानून के तहत सितंबर अंत तक कुल 212 मामलों में कंपनियों को परिसमापन के लिए भेजा जा चुका था. एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आइबीबीआइ) के पूर्ण कालिक सदस्य नवरंग सैनी ने कहा कि इस नये कानून के तहत सितंबर के […]
विज्ञापन
कोलकाता : नये दिवाला कानून के तहत सितंबर अंत तक कुल 212 मामलों में कंपनियों को परिसमापन के लिए भेजा जा चुका था. एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आइबीबीआइ) के पूर्ण कालिक सदस्य नवरंग सैनी ने कहा कि इस नये कानून के तहत सितंबर के अंत तक कुल 1,198 कंपनियों को समाधान प्रक्रिया के लिए भेजा गया था, जिसमें से 52 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है.
मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्री सैनी ने कहा कि इनमें से ज्यादातर मामले पूर्ववर्ती औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) से विरासत में मिले हैं. इसी वजह से परिसमापन के लिए भेजी जानेवालीं कंपनियों की संख्या अधिक है.
उन्होंने कहा कि दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जिन कंपनियों के मामलों का समाधान हुआ है, उनमें बकाया कर्ज के 50 से 100 प्रतिशत तक वसूली हुई है. बोर्ड के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की भिन्न-भिन्न पीठों के समक्ष सम्पत्तियों के मूल्यांकन में धोखाधड़ी या कम मूल्यांकन के आधार पर लेनदेन के 192 मामले आये हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन