सारदा चिटफंड घोटाला : नलिनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

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नयी दिल्ली/कोलकाता. सारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम की पत्‍नी नलिनी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी चिदंबरम के खिलाफ इडी की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट […]

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नयी दिल्ली/कोलकाता. सारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम की पत्‍नी नलिनी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी चिदंबरम के खिलाफ इडी की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने इडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. कोर्ट ने इडी से कहा था कि वो फिलहाल नलिनी चिदंबरम को गिरफ्तार न करें. इससे पहले मद्रास हाइकोर्ट ने इडी का समन रद्द करने से मना कर दिया था.
हाइकोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बतौर गवाह पेशी के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिले समन को चुनौती देनेवाली नलिनी चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया था. नलिनी चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच के लिए महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उसके निवास स्थान से बाहर नहीं बुलाया जा सकता है. हाइकोर्ट ने उनकी यह दलील अस्वीकार कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि ऐसी छूट अनिवार्य नहीं है. ये धारा किसी भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन इस मामले में ये छूट नहीं दी जा सकती.
हाइकोर्ट ने 145 पन्नों के अपने फैसले में कहा था कि कोर्ट का मानना है कि लिंग के आधार पर नियमित तरीके से छूट नहीं मांगी जा सकती है.
अदालत ने पहले लगायी गयी रोक हटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए नयी तारीख निर्धारित करते हुए नया समन जारी करने और कानून के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि 7 सितंबर, 2016 को समन जारी कर वरिष्ठ वकील नलिनी चिदंबरम को सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में अपने कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिये कहा था.
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