कोलकाता : दो ड्रग्स तस्करों को 10 साल सश्रम कारावास
Updated at : 27 Jul 2018 8:57 AM (IST)
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34.36 किलो डेक्स्ट्रोप्रोपोजेक्सिफीन कैप्सूल के साथ पकड़े गये थे दोनों पांच साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़े गये थे कोलकाता : पांच साल पहले ड्रग्स तस्करी के मामले में कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार दो लोगों को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. दोनों के नाम हुसैन और मोहम्मद हफीजुद्दीन खान हैं. दोनों […]
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34.36 किलो डेक्स्ट्रोप्रोपोजेक्सिफीन कैप्सूल के साथ पकड़े गये थे दोनों
पांच साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़े गये थे
कोलकाता : पांच साल पहले ड्रग्स तस्करी के मामले में कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार दो लोगों को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. दोनों के नाम हुसैन और मोहम्मद हफीजुद्दीन खान हैं. दोनों को बारासात के एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया था. अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और साथ ही एक-एक लाख रुपये अतिरिक्त जुर्माना अन्यथा छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी. 4 अगस्त 2013 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोलकाता जोनलयूनिट की टीम ने एनएससीबीआई एयरपोर्ट से 34.36 किलो डेक्स्ट्रोप्रोपोजेक्सिफीन कैप्सूल के साथ दोनों को गिरफ्तार किया था.
गिरफ्तार हुसैन मणिपुर के तेहसील और हफीजुद्दीन लीलांग का निवासी है. दोनों प्रतिबंधित डेक्स्ट्रोप्रोपोजेक्सीफीन कैप्सूल मणिपुर से लेकर कोलकाता आ रहे थे. दोनों को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8(सी)/21(सी) के तहत गिरफ्तार किया गया था. दोनों से गहन पूछताछ के बाद एक और मामले को खुलासा हुआ था, जो मणिपुर में लीलांग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एनडीपीएस मामले और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा के तहत मामला पाया गया था. इन सारे मामलों की सुनवाई करते हुए दोनों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया.
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