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WB TET Recruitment case : टेट में पूछे गये प्रश्न सही या गलत, जांच के लिये हाईकोर्ट ने गठित की कमेटी

WB TET Recruitment case : अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती के लिए 2017 की परीक्षा में 21 प्रश्न गलत थे. मांग थी कि अगर प्रश्न गलत हैं तो सभी को उन 21 प्रश्नों के लिए उतने अंक देने चाहिए जितने वे हकदार हैं.

WB TET Recruitment case : कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने एक कमेटी का गठना किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि टेट के प्रश्न पत्र में कोई गलतियां थीं या नहीं. अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती के लिए 2017 की परीक्षा में 21 प्रश्न गलत थे. मांग थी कि अगर प्रश्न गलत हैं तो सभी को उन 21 प्रश्नों के लिए उतने अंक देने चाहिए जितने वे हकदार हैं. अभ्यर्थियों के बयान के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने बुधवार को विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है. ताकि यह कमेटी टेट मामले की जांच कर सकें.

विशेषज्ञ समिति जांच करेगी कि टेट का सवाल गलत था या नहीं

48 घंटे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एसएससी मामले पर अभूतपूर्व फैसला सुनाया. भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हाईकोर्ट ने 2016 की एसएससी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी. इसके बाद बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस मंथा की सिंगल बेंच ने टेट मामले की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति इस बात की जांच करेगी कि टेट का सवाल गलत था या नहीं. जिसका गठन विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जाएगा.

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मामले की अगली सुनवाई अगले जून के पहले हफ्ते में होगी

जस्टिस मंथा के मुताबिक, विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति टेट प्रश्न की गलतियों के आरोपों को देखने के बाद ही इस मुद्दे पर निर्णय लेगी. उन्हें एक महीने के भीतर अपने फैसले की रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को देनी होगी. इस मामले की अगली सुनवाई अगले जून के पहले हफ्ते में होगी.

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