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तीर्थंकर घोष की बेंच में होगी गांगुली के मामले की सुनवाई

Updated at : 15 May 2024 7:42 PM (IST)
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तीर्थंकर घोष की बेंच में होगी गांगुली के मामले की सुनवाई

कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने बुधवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल न्यायाधीश पीठ को उसी अदालत के पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की याचिका पर सुनवाई करने के लिए आवंटित किया. पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इस महीने की शुरुआत में जिला पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गयी एक प्राथमिकी को चुनौती दी है.

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कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने बुधवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल न्यायाधीश पीठ को उसी अदालत के पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की याचिका पर सुनवाई करने के लिए आवंटित किया. पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इस महीने की शुरुआत में जिला पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गयी एक प्राथमिकी को चुनौती दी है.

उन्होंने मुख्य रूप से न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ में याचिका दायर की थी. हालांकि, मंगलवार को जस्टिस जय सेनगुप्ता ने व्यक्तिगत आधार पर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. अभिजीत गांगुली ने एफआइआर रद्द करने की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की, क्योंकि इससे उनकी अभियान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है. तमलुक में छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है. शिकायत का कारण तमलुक में भाजपा समर्थकों द्वारा निकाला गया जुलूस था, जब अभिजीत गांगुली चार मई को एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे. जब जुलूस उस क्षेत्र से गुजरा, तो तनाव शुरू हो गया, जहां स्कूल के कुछ बर्खास्त कर्मचारी कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. एफआइआर दर्ज होने के तुरंत बाद अभिजीत गांगुली ने कहा कि फर्जी आरोपों पर आधारित ऐसी एफआइआर काफी आम है और वह इसके परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा : मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के फर्जी आरोप लगा रहे हैं, वे कब तक कानून के शिकंजे से बच सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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