इडी ने शेख शाहजहां व उसके करीबियों की 14 करोड़ की संपत्ति कुर्ककी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 May 2024 3:03 PM
इडी ने शुक्रवार को बताया कि उसने बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोपी एवं तृणमूल कांग्रेस से निलंबित शेख शाहजहां और उससे कथित तौर पर जुड़े लोगों की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का नया आदेश जारी किया है.
कोलकाता, संवाददाता
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोपी एवं तृणमूल कांग्रेस से निलंबित शेख शाहजहां और उससे कथित तौर पर जुड़े लोगों की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का नया आदेश जारी किया है. शाहजहां, उसके भाई एसके आलमगीर, शेख सुमैया हाफिजिया ट्रस्ट (आलमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है), शाहजहां के साथियों अब्दुल अलीम मुल्ला और शिव प्रसाद हाजरा एवं कुछ अन्य की कुल 17 बैंक खातों में जमा 3.78 करोड़ रुपये और 10.50 करोड़ रुपये की कुल 38.90 बीघे की 55 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. इडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया है. इडी ने इस मामले में 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का पहला आदेश मार्च में जारी किया था.
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि शाहजहां ने जमीन हड़पने, अवैध मत्स्यपालन और व्यापार, ईंट भट्ठों को हथियाने, ठेकेदारी में गिरोहबाजी, अवैध रूप से उगाही / लेवी के संग्रह और भूमि सौदों में कमीशन आदि के आधार पर अपना आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया. शाहजहां शेख को 30 मार्च को इडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था. अधिकारियों पर हमला तब किया गया था, जब वह इस साल पांच जनवरी को राशन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में शाहजहां के परिसरों की तलाशी लेने गये थे.
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