सीबीआइ ने रामपुरहाट महकमा अदालत में पेश की चार्जशीट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Jul 2024 10:25 PM
बागटुई नरसंहार
बागटुई नरसंहार 21 मार्च, 2022 को रामपुरहाट थाना क्षेत्र के बागटुई गांव में हुई थी घटना बीरभूम/कोलकाता. बीरभूम जिले की रामपुरहाट महकमा अदालत में शुक्रवार को बागटुई नरसंहार की घटना को लेकर करीब दो वर्ष चार महीने बाद चार्जशीट पेश की गयी. इस दिन मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने गिरफ्तार सभी 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. आरोपियों की सूची में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनारुल हुसैन भी शामिल हैं. नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या, आगजनी जैसे गंभीर आरोप: इस दिन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान छह आरोपियों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने मुवक्किलों की जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. सीबीआइ की ओर से नरसंहार की घटना को लेकर नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या, आगजनी, संगठित अपराध समेत भारतीय दंड विधान की कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गयी है. मामले में 12 और 13 अगस्त को अदालत में गवाहों के बयान दर्ज की प्रक्रिया होने की बात है. गौरतलब है कि 21 मार्च, 2022 को रामपुरहाट थाना क्षेत्र के बागटुई गांव में तृणमूल कांग्रेस के नेता तथा स्थानीय ग्राम पंचायत के तत्कालीन उप प्रधान भादू शेख की बम मारकर हत्या के बाद उनके समर्थकों ने गांव के कई घरों पर हमला कर दिया. घरों में आग लगा दी गयी थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गयी. इस घटना को लेकर जम कर राजनीित हुई थी.
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