राशन कार्ड मांगने पर विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या, कोर्ट ने सुनायी 10 साल की सजा

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राशन कार्ड मांगने को लेकर विवाद, कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में 10 साल की सजा, | Prabhat Khabar Network

पुरुलिया में राशन कार्ड को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है.

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पुरुलिया: परिवार के राशन कार्ड की मांग को लेकर हुए विवाद के बाद कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. पुरुलिया जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को यह सजा सुनायी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, 17 अप्रैल 2023 को केंदा थाना क्षेत्र के कोनापाड़ा गांव निवासी अनिल शबर के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप गुरुपद शबर पर लगा था. गंभीर रूप से घायल अनिल शबर को इलाज के लिए पुरुलिया के देबेन महतो सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पत्नी सुनीता शबर की लिखित शिकायत के आधार पर केंदा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच तत्कालीन जांच अधिकारी सेक रहमान ने शुरू की. जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य और फॉरेंसिक प्रमाण जुटाए गए. पुलिस ने 89 दिनों के भीतर जांच पूरी कर ली और 14 जुलाई 2023 को केंदा थाने के तत्कालीन प्रभारी बापन मंडल ने आरोपी गुरुपद शबर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद गत 28 अगस्त को अदालत ने गुरुपद शबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी करार दिया. सोमवार को अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा.

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