आसनसोल : कोल अधिकारियों की रिक्वेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, ट्रांसफर के साल में दो बार ही कर सकेंगे आवेदन

आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) प्रबंधन ने कोयला अधिकारियों के अपील तबादले (रिक्वेस्ट ट्रांसफर) पॉलिसी में बदलाव किया है. कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक (नीति) पीवीकेआरएम राव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कोयला अधिकारियों का तबादला अब उनके रिक्वेस्ट पर साल में दो बार ही किया जायेगा. अधिकारी मार्च तथा सितंबर माह […]
आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) प्रबंधन ने कोयला अधिकारियों के अपील तबादले (रिक्वेस्ट ट्रांसफर) पॉलिसी में बदलाव किया है. कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक (नीति) पीवीकेआरएम राव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कोयला अधिकारियों का तबादला अब उनके रिक्वेस्ट पर साल में दो बार ही किया जायेगा.
अधिकारी मार्च तथा सितंबर माह में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. नयी पॉलिसी के मुताबिक कोयला अधिकारी के आवेदन करते ही ऑनलाइन वेबसाइट पर सभी स्टेटस डिसप्ले होने लगेगा, जो वर्तमान में नहीं होता हैं. अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से नये स्थान पर योगदान देना होगा.
अन्यथा 30 दिनों के बाद वे स्वत: विरमित हो जायेंगे. वर्तमान में अधिकारी आवेदन कर अपना ट्रांसफर तो करा लेते हैं, लेकिन बाद में नयी कंपनी में योगदान ही नहीं देते. जो अब संभव नहीं होगा.
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