कोलकाता: एक स्थानीय अदालत ने सारधा घोटाले के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी.
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सारधा घोटाला : मदन मित्रा की जमानत अर्जी खारिज
कोलकाता: एक स्थानीय अदालत ने सारधा घोटाले के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी. अलीपुर अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट मणिकुंतल रॉय ने मित्रा के वकील की तरफ से दी जा रही यह दलीलें […]
अलीपुर अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट मणिकुंतल रॉय ने मित्रा के वकील की तरफ से दी जा रही यह दलीलें खारिज कर दी कि वह किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अदालत की ओर से लागू की गई शर्तों का पालन करेंगे. मित्रा के वकील अशोक मुखर्जी ने यह भी कहा था कि करोड़ों रुपए के सारधा घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के कोई सबूत नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक बदले की भावना के कारण उन्हें जेल में रखा गया है.
सीबीआई के वकील पार्थसारथी दत्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि सारधा ग्रुप द्वारा उन्हें बड़े पैमाने पर धन मुहैया कराया गया और उन्होंने ग्रुप के अध्यक्ष सुदीप्त सेन के साथ मिलकर घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई.
अदालत की ओर से जब मित्रा को अपनी बात रखने की अनुमति दी गई तो उन्होंने कहा कि यदि यह साबित हो जाए कि सारदा ग्रुप की तरफ से उनके बैंक खाते में एक रुपए का भी लेन-देन हुआ है तो वह फांसी की सजा भी कबूल कर लेंगे.
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