कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर दो नवंबर तक रोक लगा दी गयी है. अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राई चट्टोपाध्याय ने इस मामले की अगली सुनवाई होने तक गिरफ्तार नहीं किये जाने का निर्देश दिया है.
अदालत सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए शमी के वकील सलीम रहमान ने कहा कि किसी के खिलाफ समन भेजे जाने की स्थिति में उसे सरेंडर करने को नहीं कहा जा सकता. अदालत शमी को थोड़ी मोहलत दे. इस आवेदन के बाद अदालत ने मोहम्मद शमी को दो नवंबर तक मामले की अगली सुनवाई होने तक राहत दी है.