कोलकाता : लिफ्ट देने के नाम पर एक व्यक्ति से लूटपाट मामले में दोषी पाये गये तीन लोगों को सियालदह कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को तीन महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी. दोषियों के नाम उत्तम भंडारी (30), राजू शर्मा (20) और दिलीप महंत उर्फ चिकना (22) बताये गये हैं.
उत्तम और राजू मानिकतला इलाके के रहनेवाले हैं जबकि दिलीप बासंती कॉलोनी का. घटना 10 फरवरी, 2016 को मानिकतला इलाके में हुई थी. पाटुली निवासी आनंद दासगुप्ता (51) नामक व्यक्ति को दोषियों ने लिफ्ट देने के नाम पर अपने वाहन में बैठाया और थोड़ी दूर जाने पर आनंद के दो मोबाइल फोन, एक डिजिटल कैमरा, बैंक का एक पासबुक और डेबिट कार्ड लूट लिया.
इतना ही नहीं डेबिट कार्ड का पिन लेकर एटीएम से करीब 96 हजार रुपये भी निकाल लिये. पीड़ित ने घटना की शिकायत मानिकतला थाना में दर्ज करायी. बाद में मामले की जांच कोलकाता पुलिस की गुप्तचर शाखा करने लगी और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.