सिलीगुड़ी : हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की कैद

Updated at : 07 Feb 2019 5:29 AM (IST)
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सिलीगुड़ी :  हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की कैद

सिलीगुड़ी : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम न्यायालय) ने महज डेढ़ वर्ष में हत्या के प्रयास के मामले का निपटारा करते हुए दोषी को 10 वर्ष कैदे बामशक्कत की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोषी का नाम दीपंकर सिंह राय है. […]

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सिलीगुड़ी : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम न्यायालय) ने महज डेढ़ वर्ष में हत्या के प्रयास के मामले का निपटारा करते हुए दोषी को 10 वर्ष कैदे बामशक्कत की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोषी का नाम दीपंकर सिंह राय है.

वह सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने के पत्ती कॉलोनी का निवासी है. वर्ष 2017 के मई महीने में उसने उसी इलाके के अजय वर्मा पर धारदार हथियार से हमला किया था. अजय के पेट में 12 बार वार किया गया था. गंभीर रूप से घायल अजय मौत से लड़ते-लड़ते किसी तरह बचा.

घटना की शिकायत मिलते ही प्रधान नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला सहित अदालत के समक्ष पेश किया. बीते डेढ़ वर्षों में 11 साक्ष्य व प्रत्यक्षदर्शियों की बयान की बिना पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनायी है. सरकारी पक्ष के वकील पीयूष कांति घोष ने बताया कि अपराधी गांजा व विभिन्न प्रकार के मादक का अवैध कारोबार चलाता था.
इसी का विरोध करने की वजह से ही दोषी दीपंकर राय ने अजय पर जानलेवा हमला किया था. सबूतो व गवाहों की बिना पर अदालत ने बीते मंगलवार को दीपंकर को दोषी करार दिया. बुधवार को उसे 10 वर्ष कैदे-बामशक्कत की सजा सुनायी.
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