दोस्त पर जानलेवा हमले का आरोपी दोषी करार
Updated at : 15 Aug 2018 3:16 AM (IST)
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इस्लामपुर : लॉटरी के रुपए के लालच में दोस्त पर जानलेवा हमला करने वाले दोस्त को अदालत ने मंगलवार को 10 साल के कैद की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया. इस्लामपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन-2 अदालत ने यह फैसला दिया. उसे धारा 307 के तहत 10 गवाहों व 8 डॉक्यूमेंटरी एविडेंस […]
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इस्लामपुर : लॉटरी के रुपए के लालच में दोस्त पर जानलेवा हमला करने वाले दोस्त को अदालत ने मंगलवार को 10 साल के कैद की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया. इस्लामपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन-2 अदालत ने यह फैसला दिया. उसे धारा 307 के तहत 10 गवाहों व 8 डॉक्यूमेंटरी एविडेंस के आधार पर यह सजा सुनायी. इस्लामपुर अदालत के सरकारी अधिवक्ता मुख्तार अहमद ने बताया कि ग्वालपोखर थाना के वेलापोखर इलाके निवासी ओवेस शर्मा पर दिनेश नाथ ने जानलेवा हमला किया था.
जानकारी मिली है कि दोस्त से लॉटरी में मिले 36 हजार रुपए छीनने के लिए उसे शराब पिलायी व महिला से मिलने का प्रलोभन देकर खेत में ले गया. खेत में दिनेश ने ओबेस के गर्दन के पीछे तेज हथियार से वार कर किया. ओबेस बेहोश होकर वहीं गिर गया. दिनेश ने उसे मरा हुआ समझकर भाग गया. अगली सुबह लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया.
जहां इलाज के बाद स्वस्थ्य है. लेकिन वह 85 फीसदी विकलांग हो चुका है. घटना के बाद 2016 साल के 02 जुलाई को ओबेस के परिवार वालों ने ग्वालपोखर थाने में शिकायत दर्ज करवायी. इसके आधार पर इस्लामपुर अदालत में मामला चल रहा था. मंगलवार को पीड़ित ओबेस शर्मा ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा मांगी थी. 10 साल की सजा मिली है. वह संतुष्ट है.
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