UP के युवाओं के लिए खुशखबरी! अपना कारोबार शुरू करने पर मिलेगी 25 लाख तक की मदद, ऐसे करें आवेदन

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युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी

UP News: उत्तर प्रदेश में अपना कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता का अवसर है. उद्योग के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना पर मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध है.

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UP News: उत्तर प्रदेश में अपना कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में युवाओं को अपना उद्योग या सेवा क्षेत्र का उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. पात्र युवा इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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उद्योग के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की परियोजना

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र गौतमबुद्ध नगर पंकज निर्वाण ने बताया कि योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाइयों को मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इससे युवाओं को अपना छोटा उद्योग या सेवा आधारित कारोबार शुरू करने में आर्थिक सहारा मिलेगा.

सामान्य वर्ग को 10%, आरक्षित श्रेणियों को 5% देना होगा अंशदान

योजना में लाभार्थियों को अपनी तरफ से भी परियोजना लागत का कुछ हिस्सा जमा करना होगा. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांगजन श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अंशदान की राशि परियोजना लागत का 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है.

18 से 40 साल की उम्र और हाईस्कूल पास होना जरूरी

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का संबंधित जनपद का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का कम से कम हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है. इन शर्तों को पूरा करने वाले युवा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बैंक या सरकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था का डिफॉल्टर होना नहीं चाहिए. यानी जिस व्यक्ति पर संबंधित संस्थाओं का बकाया है और वह डिफॉल्टर की श्रेणी में आता है, वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा. इसके अलावा ऐसे आवेदक भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे, जिन्होंने पहले केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना के तहत लाभ लिया है.

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के पोर्टल या उत्तर प्रदेश एमएसएमई पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र को जरूरी दस्तावेजों के साथ पूरी तरह ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा.

योजना की जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेने के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. कार्यालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में स्थित है.

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