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उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट, माफिया अतीक अहमद के साले समेत 8 करीबियों का नाम शामिल

Updated at : 17 Jun 2023 10:14 PM (IST)
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उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट, माफिया अतीक अहमद के साले समेत 8 करीबियों का नाम शामिल

उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने इस बार 8 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की है. दूसरी चार्जशीट को एसीपी धूमनगंज की अगुवाई में स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट कोर्ट में दाखिल की गई.

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Prayagraj : प्रयागराज पुलिस ने शनिवार को उमेश पाल हत्याकांड मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की. पुलिस ने इस बार 8 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में पुलिस ने अतीक अहमद के नौकर राकेश उर्फ लाला, ड्राइवर कैश अहमद के साथ मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद और नौकर शाहरुख का नाम शामिल है. एससी एसटी कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में पुलिस ने अतीक अहमद के बहनोई डॉ अखलाक अहमद और उसके वकील खान सौलत हनीफ का नाम भी शामिल किया है.

इस मामले में धूमनगंज पुलिस ने पहली चार्जशीट 26 मई, 2023 को प्रयागराज की एक स्थानीय अदालत में दायर की थी, जिसमें सदाकत खान को साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था. वहीं दूसरी चार्जशीट शनिवार (17 जून) एसीपी धूमनगंज की अगुवाई में स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट कोर्ट में दाखिल की गई. इस हत्याकांड में एसीपी की ओर से दाखिल की गई कुल 1979 पेज की चार्जशीट में 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है.

उमेश पाल हत्याकांड में 9 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर

दूसरी चार्जशीट में जिन आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं वे सभी प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में ज्यूडीशियल कस्टडी में बंद हैं. दायर चार्जशीट की स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने संज्ञान लेते हुए, 21 जून को सुनवाई की अगली डेट तय की है. उमेश पाल हत्याकांड में अब तक कुल 9 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है.

उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने 25 फरवरी को दर्ज कराई थी FIR

उमेश पाल हत्या मामले में उनकी पत्नी जया पाल ने 25 फरवरी को धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता बेटों, गुड्डू मुस्लिम,साबिर,अरमान, मोहम्मद गुलाम व अन्य को नामजद किया था. इस संबंध में डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर के बाद आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 305,34,120बी और 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 3(2)(5) एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इस हत्याकांड की विवेचना एसीपी धूमनगंज कर रहे हैं.

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Sandeep kumar

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By Sandeep kumar

Sandeep kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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