पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को इस मामले में कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन जेल से अभी नहीं होगी रिहाई

IPS Amitabh Thakur latest news: सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. ठाकुर पर पुलिस ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था.
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के एक मामले में जमानत मिल गई है. सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 40-40 हजार के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है. अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बसपा सांसद अतुल राय (Atul Rai) को एक मामले में बचाने के लिए पैसे लेकर आपराधिक षड्यंत्र रचने का केस दर्ज है, जिसमें वे 11 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है.
जानकारी के मुताबिक सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. अमिताभ ठाकुर पर पुलिस ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था. ठाकुर के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस बिना वारंट के घर में घुस गई, जिसके बाद ठाकुर ने उसका विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को जमानत दे दी.
क्या है पूरा मामला– बता दें कि बसपा के घोसी से सांसद अतुल राय पर लगे दुष्कर्म के मामले में पीड़िता और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था. इसमें दोनों बुरी तरह झुलस गए थे. बाद में इलाज के दौरान दोनों की अस्पताल में मौत हो गई. इस मामले में एसआईटी ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ भी केस दर्ज किया था.
घटना की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 167, 195A, 218 , 306, 504 , 506 व 120 B के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अमिताभ ठाकुर करीब दो महीने से जेल में है. अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




