Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट का फैसला, दोनों पक्षों को दी जाएगी सर्वे की सर्टिफाइड कॉपी
Published by : Amit Yadav Updated At : 24 Jan 2024 4:02 PM
ज्ञानवापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकौर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे मामले में दोनों पक्षों को सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी हैं. हिंदू पक्ष के वकील विष्ण शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है. इसके बाद सहमति बनी है कि दोनों पक्षों को सर्वे की कॉपी उपलब्ध कराई जाए. कोर्ट का आदेश आने को बाद कॉपी के लिए आवेदन किया जाएगा.
एएसआई ने वाराणसी जिला जज की कोर्ट में चार सप्ताह तक ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का आवेदन किया था. उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित मामले लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. ऐसे में दूसरी प्रति तैयार करने में समय लगेगा. इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए और समय दिया जाए.
गौरतलब है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की की कोर्ट में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की थी. इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने भी की थी. इस मामले में 3 जनवरी 2024 को फैसला आना था. इसके बाद 4 और 5 जनवरी को डेट दी गई थी.
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