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Jyoti-Alok Maurya Case: ज्योति को मिली राहत, पति आलोक मौर्य ने वापस लीं शिकायतें, जानें अब क्या होगा...

Updated at : 28 Aug 2023 10:30 PM (IST)
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Jyoti-Alok Maurya Case: ज्योति को मिली राहत, पति आलोक मौर्य ने वापस लीं शिकायतें, जानें अब क्या होगा...

आलोक ने बताया कि 'मैं सोच-समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं'. उनके इस फैसले से पत्नी ज्योति मौर्य को कानूनी रूप से बड़ी राहत मिल गई है. अब कमिश्नर प्रयागराज को यह तय करना है कि मामले में जांच आगे करनी है या नहीं.

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प्रयागराज: चर्चित ज्योति- आलोक मोर्य विवाद में एक नये मुहाने पर पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ज्योति मौर्य (PCS Jyoti Maurya) और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे इस विवाद में नाटकीय मोड़ आ गया है.पीसीएस पत्नी पर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हर प्लेटफार्म का प्रयोग करने वाले आलोक मौर्य ने अचानक से अपनी शिकायत वापस ले ली है. आलोक मौर्य द्वारा उठाए गए इस कदम से सभी अवाक रह गए हैं. अभी तक मुखर आलोक से जब यू-टर्न लेने के लिए सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि ‘मैं सोच-समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं’. उनके इस फैसले से पत्नी ज्योति मौर्य को कानूनी रूप से बड़ी राहत मिल गई है. अब कमिश्नर प्रयागराज को यह तय करना है कि मामले में जांच आगे करनी है या नहीं. हालांकि यह निर्णय जांच कमेटी तब लेगी जब उसे आलोक की शिकायत वापस लेने की रिपोर्ट मिल जाएगी.

PCS पत्नी पर अवैध संबंध का लगाया आरोप

बता दें कि आलोक ने अपनी पत्नी एवं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की भ्रष्टाचार करने की भी शिकायत शासन से की थी. आरोप लगाया था कि प्रशासनिक अफसर बनने के बाद उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है. ज्योति मौर्य पर यूपी में कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से संबंध रखने की भी शिकायत की थी. इसके विपरीत आलोक और उसके परिवार पर ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था.

18 अगस्त को कोर्ट में पेश नहीं हुए आलोक -ज्योति

आलोक मौर्य और ज्योति का तलाक का वाद प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में लंबित है. दोनों के तलाक मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होनी थी. लेकिन सुनवाई के दौरान ज्योति हाजिर नहीं हुई थीं. आलोक मौर्य भी कोर्ट नहीं पहुंचे थे. इसको लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से कोर्ट में माफीनामा लगाया था. गौरतलब है कि छवि को प्रभावित करने वाली खबरें, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर वीडियो, मीम्स आदि पोस्ट को रुकवाने के लिए वह कोर्ट गईं थीं. इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यूट्यूब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित अन्य इंटरनेट प्लेटफार्म से गलत समाचार, वीडियो- ऑडियो, आपत्तिजनक सूचनाएं हटाने का निर्देश दिया था.

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अनुज शर्मा

लेखक के बारे में

By अनुज शर्मा

Senior Correspondent

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