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Uttar Pradesh Panchayat Chunav : आरक्षण के नये नियम जारी, जानें कौन सा पंचायत किसके लिए हुआ आरक्षित

Uttar Pradesh Panchayat Chunav 2021: आरक्षण (reservation rules) के नियम रोटेशन (Rotation) पर आधारित होंगे यानी वर्ष 1995, 2000, 2010 और 2015 में जो पंचायत अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित थी उन पंचायतों में उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, इसी प्रकार जो पंचायत अनुसूचित जाति (SC) के लिए थीं इस बार उन्हें उस पंचायत में आरक्षण नहीं मिलेगा. इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी.

UP Panchayat Election 2021 : उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की नयी नियमावली जारी कर दी है. इस आरक्षण नियमावली का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, क्योंकि इसी के आधार पर पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया तय होगी.

आरक्षण के नियम रोटेशन पर आधारित होंगे यानी वर्ष 1995, 2000, 2010 और 2015 में जो पंचायत अनुसूचित जनजाति के आरक्षित थी उन पंचायतों में उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, इसी प्रकार जो पंचायत अनुसूचित जाति के लिए थीं इस बार उन्हें उस पंचायत में आरक्षण नहीं मिलेगा. इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी.

इस रोटेशन नियम के आने के बाद आगामी एक माह में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण होगा. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिये हैं.

यही वजह है कि सरकार ने आज आरक्षण के नियम जारी कर दिये, जिसमें रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी. पंचायतों में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी. ग्राम पंचायतों में आरक्षण के लिए जो रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसे कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी थी और सरकार ने इसके लिए नियमों में 11वें संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है और अब आरक्षण के रोटेशन नियमों को भी जारी कर दिया गया है.

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar Digital Desk
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