Kanpur News: धर्म परिवर्तन के मामले में DCP की बड़ी कार्रवाई, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को किया निलंबित
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 May 2022 3:32 PM
कानपुर में एक किशोर के धर्म परिवर्तन और फिर शादी कराने का मामला सामने आया है. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर काकादेव रामकुमार गुप्ता और चौकी प्रभारी पांडु नगर शेर सिंह को निलंबित कर दिया गया है.
Kanpur News: कानपुर के काकादेव में किशोर का धर्म परिवर्तन और शादी कराने का मामला सामने आया है. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर काकादेव रामकुमार गुप्ता और चौकी प्रभारी पांडु नगर शेर सिंह को निलंबित कर दिया गया है. डीसीपी वेस्ट ने एसीपी स्वरूप नगर की रिपोर्ट पर दोनों पर निलंबन की कार्रवाई की है.
दरअसल, दो दिन पहले काकादेव क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी इंस्पेक्टर काकादेव रामकुमार गुप्ता और पांडु नगर चौकी इंचार्ज दरोगा शेर सिंह को पहले से ही थी. डीसीपी पश्चिम बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, मामला संज्ञान में आया है, उसके मुताबिक निकाह 22 अप्रैल 2022 को हुआ था. निकाह की भनक लगते ही पीड़ित पिता पुलिस के पास पहुंचे और नाबालिग बेटे का मतांतरण करके निकाह करने का आरोप लगाया. पुलिस को मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि नाबालिग का निकाह कानूनन जुर्म है.
डीसीपी के अनुसार, पूरा मामला अनुसूचित जाति के किशोर से जुड़ा था. मामला अति संवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया था. वहीं उन्होंने बताया कि किशोर की मां की शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी इंस्पेक्टर और दरोगा ने कोई कार्रवाई नहीं की ,न ही उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में कोई जानकारी तक दी. यह इन दो पुलिसकर्मियों की घोर लापरवाही है.
दरअसल, काकादेव थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक (16) को बहला फुसलाकर रविवार का एक बंद कमरे धर्मपरिवर्तन कराया गया. उसके बाद उसका एक बच्चे की मां के साथ मौलवी और मुस्लिम परिवार की मौजूदगी में निकाह करवा दिया गया. वहीं जब धर्म परिवर्तन की सूचना किशोर के परिजनों को लगी तो सोमवार देर रात नाबालिग लड़के की मां काकादेव थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची. लड़के की मां ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके बेटे को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया.
उसके बाद मौलवी और मुस्लिम परिवार की मौजूदगी में एक महिला से उसका निकाह करा दिया गया. प्रार्थना पत्र में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी. वहीं डीसीपी वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि निलंबन के दौरान इंस्पेक्टर और दरोगा को आधा वेतन मिलेगा और उनकी तैनाती पुलिस लाइंस में रहेगी. साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ना होगा.
रिपोर्ट: आयुष तिवारी
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