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Teachers Transfer Policy: यूपी के शि‍क्षकों के लिए नई तबादला नीत‍ि जारी, अधिकतम 10% होंगे स्‍थानांतरण

Updated at : 23 Jun 2022 11:21 AM (IST)
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Teachers Transfer Policy: यूपी के शि‍क्षकों के लिए नई तबादला नीत‍ि जारी, अधिकतम 10% होंगे स्‍थानांतरण

राजकीय विद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकों, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 10 फीसदी स्‍थानांतरण करने के आदेश जारी किए गये हैं. इसमें शिक्षक, शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्धसैनिक बल में तैनात होने पर प्राथमिकता दी जाएगी.

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Teachers Transfer Policy in UP: उत्‍तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है. तबादले के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे. विभागीय मंत्री को भी तबादले करने के अधिकार दिए गए हैं. नई नीत‍ि के मुताबिक, अधिकतम 4 प्रतिशत तबादले कर सकेंगे. तबादलों के लिए जिलावार, विषयवार, रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा. राजकीय विद्यालय में कार्यरत कुल प्राचार्य, प्राध्यापकों, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 10 फीसदी स्‍थानांतरण करने के आदेश जारी किए गये हैं. इसमें शिक्षक, शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना अर्धसैनिक बल में तैनात होने पर प्राथमिकता दी जाएगी.

इन जनपदों से बाहर नहीं होगा तबादला

जानकारी के मुताबिक, तबादलों के भारांक के लिए 10 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. आवेदन भारांक के आधार पर ही प्राथमिकता के क्रम में निस्तारित किए जाएंगे. इन विद्यालयों में एक विषय में एक से अधिक पद सृजित हैं लेकिन एक ही कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण नहीं होगा. यूपी में राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों के शिक्षक लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर समेत मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से बाहर तबादला ले सकेंगे लेकिन इन जिलों में तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, प्रवक्ताओं समेत प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है.

यूपी में शिक्षकों की नई तबादला नीत‍ि की बड़ी बातें…

  • लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर और मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जिलों के जिला मुख्यालय के आठ किमी के अंदर के स्कूल ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे.

  • अधिकतम 10 फीसदी तबादले ही किए जा सकेंगे. अपरिहार्य-प्रशासनिक या फिर जनहित में कार्यरत संवर्ग के चार फीसदी तबादले विभागीय मंत्री कर सकेंगे.

  • 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त शिक्षक-प्रधानाध्यापक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.

  • तबादले के इच्छुक आवेदक पांच स्कूलों का चयन कर सकेंगे.

  • तबादला नीत‍ि में स्कूलों का वर्गीकरण भी किया गया है. हाईस्कूल में न्यूनतम 3 सहायक अध्यापक और इंटर कॉलेज में 2 प्रवक्ता व 3 सहायक अध्यापकों का होना जरूरी है.

शैक्षिक गुणांक पर तबादले

  • स्वयं कैंसर-एचआईवी एड्स, किडनी, लीवर गंभीर रोग ग्रस्त आदि एम्स, पीजीआई के प्रमाणपत्र देने पर-50 अंक

  • स्वयं दिव्यांग (विभिन्न श्रेणियां)- 30 से 50 अंक

  • पति-पत्नी या बच्चे को दिव्यांगता, कैंसर, एचआईवी, किडनी, लीवर आदि में एम्स, पीजीआई या राज्य चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा बोर्ड के प्रमाणपत्र देने पर-50 अंक

  • महिला आवेदक जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है या 40 फीसदी दिव्यांग-50 अंक

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